जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिला में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त न्यायालय द्वारा अपराध जगत के कुख्यात अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश के साथ नगर आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय में दैनिक उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया. बुधवार को जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त न्यायालय द्वारा झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 3(3 )(बी )(आई) के तहत 5 कुख्यात अपराधियों को जिला बदर और 15 अपराधियों को दैनिक उपस्थिति का आदेश दिया गया.
5 जिला बदर अपराधियों के नाम निम्नवत हैं-
मन्नू उर्फ सुमित चौधरी, पिता अनिल चौधरी, उड़िया बस्ती, मनीफीट
राकेश दुबे पिता स्वर्गीय कान्ता दुबे, आदर्श नगर, सोनारी
गुड्डू पांडेय, पिता विजेंद्र पांडेय, संजय पथ, डिमना रोड, मानगो
मिर्जा सोरेन, पिता धीमल सोरेन, जियाशोल श्यामसुंदरपुर
मोहम्मद वारिस उर्फ सरफराज, पिता अब्दुल रहीम, पुरुलिया रोड मानगो
उक्त अपराधियों पर 504,506,272,273 के तहत कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं. न्यायालय द्वारा 08 नवंबर 2019 से अगले छः माह 8 मई 2020 तक सभी को जिला बदर का आदेश दिया गया है तथा न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि 17 नवंबर 2019 तक 25 हजार रूपए का बंधपत्र जमा करें. आदेश का पालन नहीं करने पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 7(2) (बी) के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं कुख्यात अपराधी आदर्श कुमार उर्फ आदर्श बच्चा पिता राजकुमार गुरुद्वारा रोड बिष्टुपुर, राहुल गोप उर्फ बल्ले पिता विजय गोप गोड बस्ती सीतारामडेरा, योगेंद्र सिंह उर्फ डॉन पिता जेल सिंह नामदा बस्ती गोलमुरी, नितेश कुमार तिवारी पिता जितेंद्र तिवारी एनरोड बिस्टुपुर, भोलानाथ कारवां पिता महेश कारवां मेडिकल बस्ती धतकीडिह बिस्टुपुर, निसार उर्फ नीतू पिता स्वर्गीय नदीम हसन साउथ पार्क, पंकज कुमार सिंह पिता रामजन्म सिंह भुईयाडीह सीतारामडेरा, संजय नाग उर्फ बोझा पिता पितांबर नाथ देवनगर सीतारामडेरा, बादल बनिया पिता लंगड़ी़ बनिया देवनगर सीतारामडेरा, राकेश मुखी पिता भीम मूखी हरिजन बस्ती बरखेड़ी बिष्टुपुर, रवि सिंह उर्फ दलवीर सिंह पिता रघुवीर सिंह आजाद बस्ती, सलमान खान पिता अब्दुल सलीम खान सीतारामडेरा, कलियर राव पिता स्वर्गीय पलिया राव देवनगर सीतारामडेरा, विक्की उर्फ सैयद निजामुद्दीन पिता फकरुदीन टीआर टाइप बिष्टुपुर, कलीमुद्दीन पिता सुलेमान धतकीडीह बिष्टुपुर के खिलाफ सीआरपीसी 341, 323, 326, 397, 427, 384, 379, 337, 427, 452, 506 के तहत मामले न्यायालय में विचाराधीन है. उक्त अपराधियों को जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 11 नवंबर 2019 से अगले तीन माह 9 फरवरी 2020 तक नगर आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है. वहीं 18 नवंबर 2019 तक 10 हजार रूपए का बंधपत्र न्यायालय में जमा करने का भी आदेश दिया गया है. आदेश के अनुपालन नहीं किए जाने पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 7(2) (बी) के तहत कार्रवाई की जाएगी.