लातेहार : सम्पन्न होने के बावूजद भी अवैध रूप से राशन कार्ड बना कर गरीबों के आहार पर डका डालने वाले राशनकार्ड धारियों की अब खैर नहीं।
अयोग्य राशनकार्ड धारियों के खिलाफ अनुमण्डल पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी सागर कुमार सख्त हो गए है।
सम्पन्न होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अवैध रूप से राशन कार्ड बनवाने वाले नगर पंचायत क्षेत्र के 37 राशन कार्डधारियों को चिन्हित किया गया है एवं चिन्हित सभी कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेण्डर करने एवं जन वितरण दुकान से उठाव किये गये राशन की राशि सरकारी कोष में जमा करवाने का निर्देश दिया है।
साथ ही निर्धारित समय में उठाए गए खाद्यान्न की राशि निर्धारित समय पर जमा नहीं करने एवं राशन कार्ड सरेण्डर नहीं किए जाने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा -7 के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए राशि वसूली को लेकर नीलाम पत्र दायर करने का स्पष्ट निर्देश दिया है।
कया है मामला
जिले के सभी अयोग्य राशन कार्डधारियों को 15 मई तक राशन कार्ड सरेंडर करवाने का निर्देश दिया गया था एवं निर्धारित समय में राशन कार्ड सरेंडर नही करने पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी,लेकिन अयोग्य कार्डधारियों द्वारा राशन कार्ड निर्धारित समय में न तो राशन कार्ड सरेंडर किया गया और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को दी गई।
जिसकेे बाद एसडीओ सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी सागर कुमार के द्वारा जिले भर में अयोग्य राशन कार्डधारियों को चिहिंत करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
जिसके तहत नगर पंचायत क्षेत्र एवं सदर प्रखंड में अबतक कुल 37 वैसे राशनकार्डधारी को चिहिंत किया गया जो संपन्न होते हुए भी कार्ड बनाए हुए है एवं राशन का उठाव कर रहे है। सभी चिहिंत अयोग्य राशन कार्डधारियों को विभाग के माध्यम से नोटिस जारी की गई एवं राशन कार्ड सरेंडर करते हुए जन वितरण दुकान से उठाव की गई खाद्यान्न की राशि का आंकलन करते हुए दस प्रतिशत की ब्याज की दर से राशि वसूली करने को लेकर निर्देशित किया गया। साथ ही ऐसा नहीं करने पर नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी
37 अयोग्य राशन कार्डधारी चिहिंत,राशि वसूली के लिए भेजा गया नोटिश
अयोग्य रहते हुए भी राशन कार्ड बनाकर राशन उठाव करने वाले नगर पंचायत एवं सदर प्रखंड के 37 संपन्न राशनकार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने एवं अबतक जन वितरण दुकान से उठायी गयी खाद्यान्न के मुल्य के साथ दस प्रतिशत ब्याज के दर से राशि वसूली को लेकर नोटिश जारी किया गया है।
37 अयोग्य राशन कार्डधारियों के जिनके खिलाफ नोटिश हुआ जारी
विगनी देवी,पुलिस लाइन, सेवानिवृत सरकारी नौकरी,बद्री प्रसाद अग्रवाल धर्मपूर किराना दुकान, ममता सिंह धर्मपूर रोड बाइपास चैंक,चंपा देवी गिजनियाटांड पंपू कल ,गणेश प्रसाद धर्मपूर, ,महावीर प्रसाद वीमार्ट के समीप, प्रेमा देवी धर्मपूर,सेवानिवृत पेंशनधारी,समुद्री देवी एसबीआई के समीप पुत्र सरकारी नौकरी शिक्षक पद पर,सतीष कुमार अम्वाटीकर ,सरोज मिंज पहाड़पुरी , अनिता देवी,काली मंदिर के समीप , कुमुद सिन्हा,धर्मपूर ,पुरना देवी चंदनडीह स्कूल , सुनिता गुप्ता धर्मपूर , अजित कुमार साव अम्बाकोठी ,फुलेन्द्र राम सरकारी नौकरी से सेवा निवृत, अरूप कुमार चटनाही पेंशनधारी एवं चार पहिया वाहन,बलराम प्रसाद साहू राजहार चारपहिया वाहन एवं पक्का मकान,कामेश्वर प्रसाद बेटा का सरकारी नौकरी,आशा देवी टेक्टर मालिक एवं पक्का मकान,माहेश्वरी देवी राजहार स्टेशन रोड बर्फ फैक्टी, चिंता देवी राजहार पुत्र का सरकारी नौकरी,गायत्री देवी राजहार चारपहिया वाहन,आमना खातुन डुरूआ मोबाइल दुकान एवं पक्का मकान,गुलवास देवी डुरूआ चारपहिया वाहन एवं पक्का मकान,हसीना बीवी डुरूआ रेलवे विभाग से सेवानिवृत,जहरू बीवी डुरूआ रेलवे से सेवानिवृत,रजिया बीवी डुरूआ पोस्ट आॅपफीस में सरकारी नौकरी,बृजा प्रसाद डुरूआ सेवा निवृत कर्मचारी,लक्ष्मण पाण्डेय चंदनडीह सरकारी पेंशनधारी,मदन मोहन पाण्डेय पहाड़पुरी सरकारी पेंशनधारी,करोलुस कुजूर चंदनडीह,फौजी से सेवानिवृत,अनिता कुजर पहाड़पुरी शिक्षिका के पद से सेवानिवृत,उर्मिला मुक्ति कुजूर अम्वाटीकर टैक्टर मालिक,शबाना खातून सिविल कोर्ट में नौकरी,शोभा पाण्डेय विशुनपुर,पांच टैक्टर के मालिक,उर्मिला देवी मोंगर पक्का मकान के नाम शामिल है।
संपन्न व्यक्ति राशन कार्ड करें सरेंडर, अन्यथा होगी प्राथमिकी दर्ज
सागर कुमार,एसडीओ सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी
एसडीओ सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी सागर कुमार ने कहा है कि जिले में जो भी संपन्न व्यक्ति है वह अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे अन्यथा जांच के बाद पकड़े जाने पर दस प्रतिशत ब्याज के साथ राशि की वसूली की जाएगी वहीं राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा -7 के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र दायर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अयोग्य राशन कार्डधारियों को चिहिंत करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है एवं उन्हें चिहिंत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत एवं सदर प्रखंड के विभिन्न गांव के अबतक 37 वैसे अयोग्य राशन कार्डधारियों को चिहिंत कर नोटिश भेजा गया है जो अयोग्य होते हुए जन वितरण दुकान से राशन का उठाव किए है।
उन्होंने कहा कि सभी अयोग्य राशनकार्ड धारियों से राशन उठाव से लेकर अबतक की राशि जोड़ कर दस प्रतिशत ब्याज के दर से राशि की वसूली की जाएगी।
श्री कुमार ने एक सप्ताह के अंदर सभी अयोग्य राशन कार्डधारी अपना राशन कार्ड सरेंडर करें एवं निर्धारित राशि ससमय जमा करवाऐं नहीं तो नियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।